Saturday, April 19, 2025
Homeराज्‍यछत्‍तीसगढछत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग: 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे संपत्ति कर

छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग: 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे संपत्ति कर

रायपुर: राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संपत्ति कर एवं विवरणी जमा करने के लिए 30 दिन की विशेष छूट प्रदान की है। अब इन्हें 30 अप्रैल 2025 तक जमा किया जा सकेगा। राज्य शासन ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों और नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र में कहा है कि नगरीय निकायों में संपत्ति कर एवं विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। 

इस वर्ष भी संपत्ति कर एवं विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोकसभा निर्वाचन कार्य, निकायों के परिसीमन कार्य, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य और स्थानीय निकायों के निर्वाचन आदि में भी आचार संहिता प्रभावशील रही। निकायों के अधिकारी-कर्मचारी भी इन कार्यों में लगे रहे। इसके परिणामस्वरूप राजस्व आय संग्रहण की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। राजस्व संग्रहण के कार्य पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए संपत्ति कर एवं विवरण जमा करने की अंतिम तिथि में 30 दिन की विशेष छूट देते हुए इसके लिए अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तय की है। 

नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र के माध्यम से निकाय के कर्मचारियों को घर-घर जाकर संपत्ति कर एकत्रित करने तथा नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी नगरीय निकायों में इनका पालन सुनिश्चित करते हुए कर संग्रहण के लिए किए गए कार्यों से शासन को अवगत कराने के भी निर्देश दिए हैं।

RELATED ARTICLES

Contact Us

Owner Name:

Deepak Birla

Mobile No: 9200444449
Email Id: pradeshlive@gmail.com
Address: Flat No.611, Gharonda Hights, Gopal Nagar, Khajuri Road Bhopal

Most Popular

Recent Comments

Join Whatsapp Group
Join Our Whatsapp Group