भोपाल। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों के निर्धारण में जुटे जिला निर्वाचन अधिकारियों और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी मतदान केंद्र बनेंगे, उसमें एक ही परिवार के सभी सदस्यों का नाम होना जरूरी है। यह नाम अलग-अलग नहीं होंगे। साथ ही कोई भी मतदान केंद्र दो किमी से अधिक दूरी पर नहीं होगा। सबसे खास बात यह है कि एक मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 या उससे कम ही रहनी चाहिए।
भारत निर्वाचन आयोग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इसको लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान जानकारी दी है। नरोन्हा प्रशासन अकादमी में भारत निर्वाचन आयोग से आए राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजन ने कहा कि जिलों में अभी प्री-रिवीजन की गतिविधि चल रही है। सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन करा लें। यदि किसी मतदान केंद्र को परिवर्तित करने की जरूरत है तो उसका प्रस्ताव बना कर भेजें।
महिला मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान
राजन ने लंबित आवेदनों का निराकरण, मतदाता सूची से दोहरी प्रवृष्टि, फोटोग्राफिकल सिमिलर एंट्री, समान फोटो वाले मतदाताओं की जांच, जेंडर रेशियो बढ़ाने, महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रचार-प्रसार, 10 से 12 पोलिंग बूथ पर एक सेक्टर अधिकारी को नियुक्त करने और बिना नेटवर्क वाले मतदान केंद्रों का सत्यापन करने के निर्देश दिए।