भोपाल । मप्र के मुरैना जिले की सुमावली सीट से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा के वेतन- भत्तों पर रोक लगा दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने शुक्रवार को इस आशय का आदेश जारी किया। बता दें कि भूमि की खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी के एक मामले में पिछले दिनों जिला न्यायालय ने विधायक को दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई है। इसी मामले में विधानसभा सचिवालय ने उन्हें नोटिस देकर पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहा था लेेकिन उन्होंने अब तक कोई पत्राचार नहीं किया है। विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि उनके वेतन-भत्तों पर रोक लगा दी गई है। रेलवे कूपन भी अब जारी नहीं होंगे। सोमवार को प्रकरण आगामी कार्यवाही के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
अजब सिंह ने सजा के खिलाफ पेश की अपील, जबलपुर में होगी सुनवाई
मुरैना के सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह ने दो साल की सजा के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अपील पेश कर दी है, लेकिन अब इस अपील की सुनवाई हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच जबलपुर में होगी। अपील जबलपुर स्थानांतरित हो गई है, क्योंकि मंत्री, सांसद, विधायक को होने वाली सजा की अपील प्रिसिंपल बेंच में ही सुनी जाएगी। दो दिसंबर 2022 को विशेष सत्र न्यायालय ग्वालियर ने विधायक अजब सिंह कुशवाह, उनकी पत्नी शीला कुशवाह और उनके सहयोगी कृष्ण गोपाल चौरसिया को दो-दो साल की सजा सुनाई थी और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया था। अजब सिंह कुशवाह को सजा होने पर उनकी विधायकी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि दो साल की सजा पर विधायक को अयोग्य माना जा सकता है।