भोपाल : पुराना वाहन खरीदना-बेचना अब और महंगा हो गया है। सरकार ने इस पर एक और टैक्स लगा दिया है। इसके अलावा बगैर पीयूसी सार्टिफिकेट अब री-रजिस्ट्रेशन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आठ साल पुराने वाहनों को खरीदने बेचने और 15 साल पुराने वाहनों को री रजिस्ट्रेशन कराने पर अब आपको ग्रीन टैक्स की राशि जमा करानी होगी। केवल 10 फीसदी राशि जमा कर अपना वाहन कंडम घोषित करवा कर नए वाहन पर छूट प्राप्त कर सकेंगे।
दोपहिया वाहनों पर 500 रुपए, चार पहिया पर 1000 से 1500 टैक्स-ग्रीन टैक्स के दायरे में उन वाहनों को लाया गया है, जो 8 साल पुराने है। इन वाहनों को जब आप खरीदेंगे या बेचेंगे तो आपको ग्रीन टैक्स देना होगा। दोपहिया वाहनों पर 500 रुपए, जबकि चार पहिया पर 1000 से 1500 टैक्स लगता है। 15 साल पुराने वाहनों पर 6 हजार टैक्स लगेगा।
अब परिवहन विभाग के ऑनलाइन खाते में वाहन पर होने वाली गणना के हिसाब से जमा करानी होगी ये राशि – इसके अलावा बगैर पीयूसी सार्टिफिकेट अब री-रजिस्ट्रेशन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब परिवहन विभाग के ऑनलाइन खाते में वाहन पर होने वाली गणना के हिसाब से ये राशि जमा करानी होगी।
पुराने टैक्स पर 90 प्रतिशत छूट, केवल 10 फीसदी राशि जमा कर अपना वाहन कंडम घोषित करवा कर नए वाहन पर छूट- यदि आप 31 मार्च 2024 तक अपना बरसों पुराना वाहन कंडम घोषित कराने के लिए लाते हैं तो इस पर बकाया ट्रांसपोर्ट टैक्स एवं पेनाल्टी का 90 फ़ीसदी हिस्सा माफ कर दिया जाएगा। इस प्रकार केवल 10 फीसदी राशि जमा कर अपना वाहन कंडम घोषित करवा कर नए वाहन पर छूट प्राप्त कर सकेंगे।