बैतूल । जिले के मांडवी गांव में बोरवेल में गिरने से हुई आठ साल के तन्मय साहू की मौत के मामले में पुलिस ने खेत मालिक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। एसडीओपी शिवचरण बोहित ने बताया कि आठनेर थाना क्षेत्र के ग्राम मांडवी में आठ साल का तन्मय पिता सुनील साहू छ: दिसंबर को खेलते वक्त मांडवी जूनावानी रोड पर स्थित नानकराम चौहान के खेत के बोरवेल मे गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। थाना आठनेर मे मर्ग कायम कर मृतक बालक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिजनों के बयान व मर्ग जांच के बाद खेत मालिक नानकराम पिता दमडया चौहान निवासी मांडवी के विरुद्ध धारा 304 के तहत अपराध कायम कर जांच में लिया गया है।
एक सप्ताह बाद बोर खुले मिले तो होगी एफआइआर
मांडवी में खुले बोरवेल में गिरने से बालक की मौत के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने जिले के अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को समूचे जिले में जांच करा कर एक सप्ताह के भीतर खुले पड़े बोरवेल को सख्ती से बंद करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के बोरवेल को बंद करने का व्यय संबंधित बोरवेल मालिक को वहन करना होगा। कलेक्टर ने कहा है कि एक सप्ताह बाद अगर बोरवेल खुला पाया गया तो बोरवेल मालिक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत पुलिस में एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया जाएगा।