मिर्ची बाबा (Mirchi Baba): रेप के आरोप में भोपाल सेंट्रल जेल में बंद वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा बरी. समृता सिंह ठाकुर की अदालत ने सुनाया फैसला. गौरतलब है कि मिर्ची बाबा के खिलाफ भोपाल के महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। 9 अगस्त 2022 को भोपाल पुलिस ने मिर्ची बाबा को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि मिर्ची बाबा ने बच्चे पैदा होने का झांसा देकर नशे की गोलियां खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता रायसेन की रहने वाली है। उसने शिकायत में पुलिस को बताया है कि उसकी शादी को चार साल हो चुके हैं। बच्चे नहीं हैं वह नि:संतान है, इसलिए मिर्ची बाबा के संपर्क में आई थी। बाबा ने पूजा-पाठ कर संतान होने का दावा किया। उसे बुलाकर इलाज के नाम पर नशे की गोलियां खिलाकर रेप किया था।
सबूतों के अभाव में कोर्ट ने मिर्ची बाबा को किया बरी
जानकारी के अनुसार, सबूतों के अभाव की वजह से कोर्ट ने मिर्ची बाबा को बरी कर दिया है. एक साल तक सजा काटने के बाद अब वैराग्यानंद गिरी जेल से बाहर आ रहे हैं. रेप के आरोप में भोपाल सेंट्रल जेल में बंद वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा को समृता सिंह ठाकुर की अदालत ने बरी करने का फैसला . पूरे मामलें में पुलिस कोर्ट के सामने दुष्कर्म का कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाई। जिसके चलते कोर्ट से बाबा बाइज्जत बरी हो गए।