भोपाल। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के पेंशनर्स को पांच प्रतिशत महंगाई राहत देने पर सहमति देेने के बाद मप्र सरकार ने सोमवार को महंगाई राहत बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के जारी होने के बाद प्रदेश में पेंशनर्स को 38 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह महंगाई राहत मिलेगी। इसका लाभ अगले माह से मिलेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मिलने के बाद प्रस्ताव वित्त विभाग ने तैयार करके अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा है। प्रदेश में कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है।
शिवराज सरकार ने लिया था निर्णय
शिवराज सरकार ने जनवरी से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय लिया था। कर्मचारियों को जुलाई से इसका लाभ वेतन में मिलने लगा है और जनवरी से जून तक के अंतर की राशि का एरियर तीन किस्तों में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में मिल जाएगा। पेंशनर्स के लिए भी यही व्यवस्था लागू होनी थी लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार सहमत नहीं हुई। उसने जुलाई से पांच प्रतिशत महंगाई राहत में वृद्धि की सहमति दी है।
इसी सप्ताह आदेश जारी हो जाएंगे
राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत राज्य सरकार को इसके अनुरूप ही महंगाई राहत बढ़ानी होगी। इसका प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग ने भेज दिया है और इसी सप्ताह आदेश भी जारी हो जाएंगे। पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी का कहना है कि पेंशनर के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। एरियर की राशि पहले भी नहीं मिली। इस व्यवस्था को समाप्त होना चाहिए और जब से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़े, तब से ही पेंशनर को भी लाभ मिलना चाहिए।