जबलपुर ।सेवानिवृत्ति के तीन माह पूर्व किए गए तबादले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने किए गए तबादले पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।
यह याचिका उद्यान विभाग के उप संचालक सर्वेश तिवारी की ओर से दायर की गई है। याचिका की सुनवाई के दौरान दलीले देते हुए अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता तीन माहि बाद सेवानिवृत्त हो रहा है। शासन की नीति के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का समकक्ष में तबादला नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद भी याचिकाकर्ता का तबादला दतिया से रीवा कर दिया गया। जिसपर विभाग में अभ्यावेदन देने के उपरांत भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसे उन्होंने अनुचित बताते हुए न्यायालय से उचित राहत दी जाने की प्रार्थना की थी।
हाईकोर्ट ने तबादले पर लगाई रोक
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