Friday, November 22, 2024
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MP: अनुकंपा नियुक्ति पर सरकार के दो बड़े फैसले, विधवा बहु को भी द‍िया हक तो एक नियम हटाया

MP Anukampa Niyukti : मध्यप्रदेश में एक नई पहल की शुरूआत होने जा रही है. मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के नए नियमों के अनुसार, राज्य में अब विधवा बहु भी अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर सकेगी. इससे पहले सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद अगर मृतक की पति या पत्नी सरकारी नौकरी के योग्य न हों या उसे लेने से मना कर दें तो ऐसे में वो अनुकंपा नियुक्ति उनके बेटे या अविवाहित बेटी को दिए जाने का प्रावधान किया गया है. इसी में अब संसोधन किया गया है. अब बहु भी अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर सकेगी.

विधवा बहु भी अनुकंपा नियुक्ति पाने की हकदार

मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के नए नियमों के अनुसार, अब विधवा बहु भी अनुकंपा नियुक्ति पाने की हकदार होगी. इसके साथ- साथ सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसकी विधवा बेटी जो पुरी तरह से उन्हीं पर आश्रित हो. साथ ही आश्रित की पति या पत्नी न हो. उसे भी अनुकंपा नौकरी मिल सकेगी. इससे पहले दिवंगत सरकारी कर्मचारी की संतान सिर्फ विवाहित बेटियां ही मृतक कर्मचारी के पति या पत्नी की ओर से नामांकित किए जाने के बाद अनुकंपा नियुक्ति पाने की पात्र थीं.

इस नियम पूरी तरह से हटाया

साथ ही नियम ये भी था कि अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए मृतक कर्मचारी के पति या पत्नी का होना जरूरी है तभी उनकी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी. इतना ही नहीं अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले को मृत कर्मचारी के आश्रित जो जीवित हैं, मां या पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी निभाने का लिखित में शपथ पत्र देना होगा. अब ये नियम पूरी तरह से हटा दिया गया है.

क्या है अनुकंपा नीति

अनुकंपा नीति के तहत यदि किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाती है. इसके अतिरिक्त उसके परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है.

इनको मिलता है लाभ

> अनुकंपा नियुक्ति के तहत किसी भी शासकीय कर्मचारी का नौकरी के दौरान मौत होने पर उसके आश्रित एक व्यक्ति को नियुक्ति दी जाती है.
इसमें दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी या फिर पूर्णतः आश्रित पति को नौकरी मिल सकती है.
> इसके अलावा ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री जो दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णत: आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो. उसे नौकरी दी जाती है.
> अगर दिवंगत सरकारी कर्मचारी के पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो. उसे भी नौकरी मिल सकती है. 
> इस नीति के तहत अविवाहित पुत्री को फायदा मिलता था लेकिन एमपी सरकार ने तय किया कि विवाहित पुत्री को भी नौकरी दी जा सकती है.
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