भोपाल । मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए कहा, कि मध्यप्रदेश में मरीज को ले जा रही एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर 10000 रूपये का जुर्माना देना होगा। बिना हेलमेट लगाए वाहन चालक के ऊपर 300 रूपये का जुर्माना लगेगा। जो वाहन ओवरलोडिंग करते हुए पाए जाएंगे। उनके ऊपर जुर्माना की राशि रु. 10000 निर्धारित की गई है। जिन यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारियां मिलेंगी। उनके ऊपर 200 रु. प्रति सवारी फाइन किया जाएगा। दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए अतिरिक्त सवारी पर 50 रु. का जुर्माना किया जायेगा।
बढ़ा हुआ जुर्माना आज से लागू हो जाएगा। परिवहन मंत्री ने लोगों को समझाइस दी, कि एंबुलेंस के लिए तुरंत रास्ता दें। ताकि मरीज की जान को कोई खतरा ना हो।
एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर लगेगा 10 हजार रुपया का जुर्माना
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