भीलवाड़ा । विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एन आई एक्ट प्रकरण संख्या 4 भीलवाड़ा द्वारा अभियुक्त महेंद्र गुवारिया आर के कॉलोनी, विवेकानंद तरण ताल के सामने,दिगंबर जैन मंदिर के आगे वाली गली के चेक अनादरण मामले में दोष सिद्धि किया गया उसे दो माह के कारावास से दंडित किया एवं 49700 बतोर प्रतिकर परिवादी को अदा करने का आदेश दिया है।
परिवादी महावीर समदानी पुत्र उदय लाल समदानी, भदादा मोहल्ला ने बताया कि चेक अनादरण के अपराध धारा 138 नेगोशिएबल एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था जिसे विद्वान अधिवक्ता ओम प्रकाश लढ्डा के माध्यम से अकाट्य तर्को से सहमत होते हुए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट एन आइ 4 भीलवाड़ा ने दो माह की कारावास की सजा दी, न्यायिक मजिस्ट्रेट एन आई एक्ट प्रकरण संख्या चार भीलवाड़ा में दर्ज चेक अनादरण के अपराध धारा 138 के तहत दोष सिद्ध कर दो माह के कारावास से दंडित किया है साथ ही अभियुक्त धारा 357 (3) दंड प्रक्रिया संहिता एक्ट 1973 के प्रावधानों अनुसार राशि 49700 बतोर प्रतिकर परिवादी को अदा करने के आदेश दिए हैं।