Sunday, December 22, 2024
Homeराज्‍यअन्‍य राज्‍यकेजरीवाल की याचिका का खारिज होना: दिल्ली हाईकोर्ट से CBI की गिरफ्तारी...

केजरीवाल की याचिका का खारिज होना: दिल्ली हाईकोर्ट से CBI की गिरफ्तारी पर झटका

CBI: आबकारी नीति घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत जाने की अनुमति के साथ केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की टीम ने दिल्ली सीएम को 26 जून को गिरफ्तार किया था। वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था।

CBI मामले में 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं केजरीवाल

उल्लेखनीय है कि 25 जुलाई को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आठ अगस्त तक बढ़ाई थी। वह फिलहाल सीबीआई और ईडी दोनों मामले में न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं।

ईडी मामले में मिल चुकी है अंतरिम जमानत

बता दें कि मनी लॉड्रिंग मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआर‌एस नेता के. कविता न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं।

CBI ने केजरीवाल के खिलाफ अंतिम आरोपपत्र किया दाखिल

हाल ही में आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और जांच शुरू करने के 712 दिनों बाद सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य के खिलाफ 200 पन्नों का व्यापक आरोपपत्र दाखिल किया। सीबीआई ने मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है। सीबीआई ने इस अंतिम आरोपपत्र में केजरीवाल को पार्टी के संरक्षक और व्यक्तिगत तौर पर आरोपित बनाया है। केजरीवाल के अलावा, सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के राजेंद्र नगर से विधायक दुर्गेश पाठक, अरबिंदो फार्मा के गैर-कार्यकारी निदेशक सरथ रेड्डी, बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा, उद्यमी आशीष माथुर और हवाला आपरेटर विनोद चौहान के खिलाफ बिना उन्हें गिरफ्तार किए आरोप लगाए हैं।

कविता की याचिका पर सुनवाई 7 अगस्त तक स्थगित

दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सोमवार को बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। वकील ने बहस के लिए समय मांगा है। उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में डिफॉल्ट जमानत मांगी है।

RELATED ARTICLES

Contact Us

Owner Name:

Deepak Birla

Mobile No: 9200444449
Email Id: pradeshlive@gmail.com
Address: Flat No.611, Gharonda Hights, Gopal Nagar, Khajuri Road Bhopal

Most Popular

Recent Comments

Join Whatsapp Group
Join Our Whatsapp Group