Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana: राजस्थान सरकार ने अपने नागरिकों को बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार अपने राज्य के लोगों को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा दे रही है। राजस्थान सरकार की इस योजना का नाम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana) है। इस योजना का फायदा गरीब वर्ग के साथ मध्यम वर्ग भी उठा सकता है। राज्य के लोग चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बिना किसी फीस के आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।
8 लाख रुपये से कम है आय वाले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं
राज्य सरकार ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके लिए यह उपहार पहले से ही है। 8 लाख रुपये से कम है आय तो कर सकते हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अप्लाई राजस्थान में रहने वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपकी सालना आय 8 लाख रुपये से कम है तो आप चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का फायदा उठा सकते हैं। राज्य सरकार की इस योजना के तहत आपको इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। सरकार की तरफ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रीमियम का पेमेंट सरकार करेगी। सरकार ने इस योजना की शुरुआत साल 2021 में की थी। इस योजना के तहत पहले 5 लाख रुपये तक का इलाज कैशलेस होता था लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 लाख और फिर इसे 25 लाख रुपये कर दिया है।
जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य
राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लघु व सीमांत कृषक, संविदा कर्मी एवं अन्य लाभार्थी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य है। यदि आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है, तो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जन आधार नामांकन करवाना होगा।
लाभार्थी द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक खुद या फिर ई मित्र के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। आपको बता दें कि पहले ये राशि 10 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 25 लाख रूपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई है।
कौन हैं इस स्कीम के पात्र?
वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, राज्य के सरकारी विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी श्रेणी के पात्र परिवारों के प्रीमियम का 100 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
इन बीमारियों का होगा मुफ्त इलाज
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कई गंभीर बीमरियों को शामिल किया है। इसमें ब्लैक फंगस, हार्ट सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, न्यूरो सर्जरी, पैरालाइसिस और कैंसर जैसी बीमारियां शामिल हैं।