जयपुर । राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह- 2025 के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द कुमार पोसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए शहर में चिन्हित स्थलों को नो फ्लाईंग जोन घोषित किया है। आदेश के अनुसार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 25 जनवरी को सहेलियो की बाड़ी में एट होम, फतहसागर की पाल पर सांस्कृतिक संध्या तथा 26 जनवरी को गांधी ग्राउण्ड में मुख्य समारोह प्रस्तावित है।
इन कार्यक्रमों में माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित विभिन्न मंत्रीगण एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। वीवीआईपी यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए सहेलियों की बाड़ी, फतहसागर की पाल, टाउन हॉल तथा गांधी ग्राउण्ड एवं उसके आसपास के क्षेत्र को नो फ्लाईंग जोन घोषित किया गया है। यह आदेश 25 जनवरी 2025 को सुबह 6 बजे से 26 जनवरी 2025 को मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत अभियोग चलाए जाएंगे।
राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह-2025 नो फ्लाईंग जोन घोषित
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