यूपी: SIR में वोटर लिस्ट से नाम कट जाए तो इसे जोड़ने का आसान तरीका

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लखनऊ | उत्‍तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) शुरू हो गया है। इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट करना है। इस प्रक्रिया में यदि किसी व्यक्ति का नाम SIR में कट जाता है, तो भी वह सामान्य प्रक्रिया के तहत अपना नाम दोबारा जुड़वा सकता है। वोटर लिस्ट को फिर से अपडेट करने की इस मुहिम में BLO अब फील्ड पर उतर गए हैं और एसआईआर प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं।

इसी बीच लोगों के मन में सवाल है कि अगर किसी का नाम एसआईआर में कट गया तो क्या होगा? क्या उनका नाम फिर से जुड़ पाएगा या उससे नागरिकता पर कोई सवाल तो नहीं उठ जाएगा?

एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा

विशेषज्ञों ने बताया कि मान लीजिए किसी कारणवश आपका नाम फाइनल लिस्ट में भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप नाम जुड़वाने के सामान्य प्रोसेस के तहत ही ये काम करव सकते हैं। आप ऑनलाइन माध्यम से या बीएलओ से बात करके नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा। नाम जुड़वाने का प्रोसेस वही रहेगा, जो सामान्य तौर पर रहता है। एसआईआर सिर्फ वोटिंग लिस्ट को अपडेट करने जैसा है। नाम ना आने की दशा में आसानी से नाम जुड़वाया जा सकता है।

2002 वोटिंग लिस्‍ट से कनेक्‍शन प्रमाणित किया जाएगा

SIR प्रक्रिया के तहत आपके क्षेत्र के BLO आपके घर आएंगे। वो आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे। इस फॉर्म को Enumeration Form कहते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, जिसमें एक हिस्सा BLO अपने साथ ले जाएगा और एक पर्ची आपके पास रहेगी। इस फॉर्म के साथ बस ये प्रमाणित किया जाएगा कि आपका 2002 वोटिंग लिस्ट से कनेक्शन है। यानी आपका या आपके माता-पिता का साल 2002 की लिस्ट में नाम होना चाहिए।

बीएलओ को कोई दस्‍तावेज नहीं देना पड़ेगा

अगर ये लिंक हो जाता है तो आपको कोई भी कागज नहीं देना है। इसके साथ ही आपको इस वक्त बीएलओ को कोई भी दस्तावेज नहीं देना है। अगर आप उस वक्त घर पर नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीएलओ तीन बार आपके घर आकर चेक करेंगे। इसके साथ ही ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके घर के पूरे सदस्य उस वक्त घर पर हो। घर का कोई भी सदस्य इस प्रक्रिया को पूरा कर सकता है।