किसी भी वाहन मालिक के लिए Driving Licence बहुत जरूरी दस्तावेज है और ऐसे में अगर आपका ये जरूरी दस्तावेज एक्सपायर हो गया है या फिर होने वाला है तो उसको रिन्यू कराने की जरूरत है।हम यहां बताने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं। आइए इसका स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस जान लेते हैं।
30 दिन का रहता है समय
Driving Licence की अगर वैधता समाप्त हो गई है तो उसे रिन्यू करवाने के लिए सरकार 30 दिन का वक्त देती है। अगर इससे लेट किया जाता है तो आपको फाइन देना पड़ता है। लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे जो नीचे बताए गए हैं।
फॉलो करने होंगे ये स्टेप
स्टेप 1- https://parivahan.gov.in/parivahan/ यह परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल साइट है। सबसे पहले आपको इस पर जाना है।
स्टेप 2- यहां होम पेज पर Online Services का ऑप्शन दिखाई देगा। जिस पर क्लिक करना है।
स्टेप 3- इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेस पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 4- यहां अपना स्टेट सिलेक्ट करना है और फिर एक नया पेज खुलेगा। जिसमें तीसरे नंबर पर अप्लाई फोर डीएल रिन्यूएल ऑप्शन दिखेगा।
स्टेप 5- इस पर क्लिक करने के बाद दिशा निर्देश दिखाई देंगे, जो आपको इस दौरान फॉलो करने होंगे।
स्टेप 6- इसके बाद DL नंबर, डीओबी, कैप्चा फिल करना होगा और फिर प्रोसीड करना होगा।
इसके बाद कुछ और स्टेप आपको क्रमवार फॉलो करने होंगे। इसके बाद फाइनल सबमिट कर दें और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर भेज दिया जाएगा। ध्यान रखें अगर आपकी एज 40 के पार है तो आपको फार्म 1A भरकर डॉक्टर से सर्टिफाइड कराना होगा। इस फॉर्म को परिवहन विभाग की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं।