WhatsApp ने दी इंडिया छोड़ने की धमकी, कोर्ट में कहा- एन्क्रिप्शन हटाने पर मजबूर किया तो छोड़ देंगे भारत

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नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना कारोबार भारत से समेटने की बात कही है। व्हाट्सएप ने कहा है कि अगर उसे एनक्रिप्शन हटाने को कहा गया तो वह भारत छोड़ देगा। दरअसल, व्हाट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट में एनक्रिप्शन हटाने से मना कर दिया है और साफ तौर से कह दिया है कि अगर उसे एनक्रिप्शन हटाने को कहा गया तो वह भारत छोड़ देगा। व्हाट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि अगर उसे मैसेज एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो व्हाट्सऐप भारत में प्रभावी रूप से बंद हो जाएगा।

मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सऐप ने कहा कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करके यूजर्स की प्राइवेसी की रक्षा करता है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल सेंडर (भेजने वाला) और प्राप्तकर्ता ही अंदर के कंटेट को जान सकते हैं। बता दें कि व्हाट्सएप और इसकी पैरेंट कंपनी मेटा ने 2021 में देश में लाए गए इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) नियमों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में गुरुवार (25 अप्रैल) को दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। आईटी नियमों में कहा गया है कि सोशल मीडिया मैसेजिंग कंपनियों के लिए किसी चैट का पता लगाने और मैसेज को सबसे पहले क्रिएट करने वाले शख्स का पता लगाने के लिए प्रावधान करना जरूरी होगा।


IT रूल्स को चैलेंज कर रहा मेटा

दरअसल, मेटा की कंपनी व्हाट्सऐप ने IT रूल्स 2021 को चुनौती दी है। खास बात यह है कि भारत में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप के 400 मिलियन यानी 40 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। जो इसे इस प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बड़ा बाजार बनाता है।

एक रिपोर्ट के अनुसार , व्हाट्सऐप की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील तेजस करिया ने डिवीजन बेंच को बताया, ‘एक प्लेटफॉर्म के तौर पर हम कह रहे हैं कि अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाता है, तो व्हाट्सऐप चला जाएगा। करिया ने कहा कि लोग व्हाट्सऐप के प्राइवेसी फीचर की वजह से ही इसका यूज करते हैं, जो कंपनी ने उपलब्ध कराया है। व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है, यही नहीं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्राजील तक में ऐसा कोई नियम नहीं है।

WhatsApp Encryption पर सरकार का पक्ष


सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। दोनों ही पक्षों की दलील सुनने के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में 14 अगस्त को सुनवाई करेगा।