छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से झटका मिल गया है. जहां हाईकोर्ट ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली चैतन्य बघेल की याचिका को खारिज कर दिया है.
चैतन्य बघेल की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में यह निर्णय लिया गया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद 24 सिंतबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था. याचिका में ED की कार्रवाई को असंवैधानिक और नियम विरुद्ध बताया गया था.
शराब घोटाले में आरोपी हैं पूर्व सीएम के बेटे
छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में ED की टीम ने 15 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ विशेष कोर्ट में 5000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट पेश की थी. इस चालान में ED ने चैतन्य बघेल के कथित कारनामों का विस्तृत विवरण दिया है. ED के अधिकारी 4 बंडल दस्तावेज लेकर कोर्ट पहुंचे थे.
3200 करोड़ का शराब घोटाला
चैतन्य बघेल को 3200 करोड़ के शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है. प्रदेश में 2018 से 2023 के बीच जब कांग्रेस की सरकार थी और CM भूपेश बघेल थे तब प्रदेश में करीब 3200 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला हुआ. इसे लेकर EOW ने चार्जशीट में जानकारी देते हुए बताया कि इस घोटाले के पैसे से 11 आरोपी अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम करोड़ों रुपए की जमीन और दौलत खरीदी है. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि अभी तक EOW के मुताबिक पूरे शराब घोटाले में करीब 61 लाख अवैध पेटी शराब बिकवाकर 2174 करोड़ रुपए की चपत लगाई गई थी, लेकिन जब इन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई तो पता चला कि यह घोटाला 2174 नहीं बल्कि 3200 करोड़ रुपए से अधिक का है.