चीनी की जमाखोरी पर सरकार सख्त, स्टॉक लिमिट 50% घटाई; त्योहारी सीजन में मिलेगी राहत

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नई दिल्ली। आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुए केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। देश भर में चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने और कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से खाद्य मंत्रालय ने चीनी व्यापारियों और डीलरों के लिए स्टॉक रखने की सीमा को आधा करने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम से बाजार में चीनी की आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे आने वाले दिनों में चीनी के दामों में गिरावट देखने को मिल सकती है।

15 सितंबर से लागू होंगे नए नियम

खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 15 सितंबर से चीनी व्यापारी और डीलर्स अधिकतम 2,000 क्विंटल तक ही स्टॉक रख पाएंगे। स्टॉक लिमिट को आधा करने से संबंधित यह नया नियम पूरे देश में लागू होगा और 30 नवंबर, 2026 तक प्रभाव में रहेगा।

जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम

बाजार में कृत्रिम किल्लत पैदा करने वाले जमाखोरों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने समय-सीमा भी तय कर दी है। नए प्रावधानों के तहत अब डीलर्स को स्टॉक प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर उसे बेचना होगा। 30 दिन से अधिक समय तक चीनी को होल्ड करने या जमा करके रखने की सख्त अनुमति नहीं होगी।