Share Market से जुड़े न‍ियम में SEBI ने क‍िया बड़ा बदलाव, जानें आम निवेशकों पर क्‍या होगा इसका असर?

0
466

Share Market : आप भी शेयर बाजार में न‍िवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी (SEBI) ने ट्रांसपेरेंसी लाने के मकसद से सभी शेयर ब्रोकर एवं डिपॉजिटरी के लिए वेबसाइट ऑपरेशन जरूरी कर द‍िया है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक सर्कुलर में कहा कि शेयर ब्रोकर एवं डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में निर्दिष्ट वेबसाइट पर जानकारी देने से निवेशकों को संबंधित सूचना मिलेगी और पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी.

पर्सनल वेबसाइट का संचालन जरूरी

सेबी ने कहा कि प्रौद्योगिकी में प्रगति और निवेशकों को बेहतर सर्व‍िस देने की जरूरत को देखते हुए सभी शेयर ब्रोकर एवं डिपॉजिटरी के लिए अपनी-अपनी वेबसाइट का संचालन करना जरूरी कर द‍िया गया है। इस तरह की वेबसाइट पर उनके रज‍िस्‍ट्रेशन, ऑफ‍िस एड्रेस और ब्रांच के अलावा सभी प्रमुख अधिकारियों के नाम व संपर्क नंबर का ब्योरा उपलब्ध होगा.

इसके अलावा वेबसाइट पर किसी संभावित ग्राहक के लिए खाता खोलने के बारे में बिंदुवार जानकारी भी देनी होगी. स्‍पेस‍िफाइड ई-मेल पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और शिकायत की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी भी वेबसाइट पर देनी जरूरी होगी. सेबी के अनुसार नई व्यवस्था 16 अगस्त से प्रभावी हो जाएगी.