Thursday, December 26, 2024
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ITR Refund: नहीं आया इनकम टैक्स रिफंड तो हो सकती हैं ये 5 वजहें

ITR Refund: इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) प्राप्त करना उन टैक्सपेयर्स के लिए एक आम अपेक्षा है, जिन्होंने पूरे वर्ष अपने टैक्सेज का अधिक पेमेंट किया है। हालांकि, ऐसे उदाहरण भी हैं जब लोगों को समय सीमा के भीतर रिफंड नहीं मिल पाता है। ऐसे मामलों में, देरी के पीछे के संभावित कारणों को समझना महत्वपूर्ण है। आप आयकर विभाग से आने वाले ई-मेल और पत्रों पर नजर रखें।

आयकरदाताओं के लिए रिटर्न भरने (ITR ) की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। काफी लोगों का रिटर्न प्रोसेस हो चुका है और उन्हें रिफंड भी मिल चुका है। जिन लोगों को अभी तक रिफंड नहीं मिला है उनके खातेमें रिफंड की राशि न आनेके कई संभावित कारण हो सकतेहैं। आईटीआर रिफंड में देरी का कारण निर्धारित करने और उचित कार्रवाई करने के लिए इन संभावनाओं की जांच करना काफी महत्वपूर्ण है। आप आयकर विभाग से आने वाले ई-मेल और पत्रों पर नजर रखें। अगर इनके माध्यम से कोई अतिरिक्त जानकारी मांगी गई हो तो तुरंत उसे उपलब्ध कराएं। अगर आईटीआर अभी प्रक्रिया के अधीन में है तो आपको रिफंड देर से मिल सकता है। आमतौर पर आईटीआर संसाधित करने में कुछ दिन लगते हैं। यदि आपको अपना आईटीआर दाखिल किए हुए काफी समय हो गया है और आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है, तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर अपने रिफंड की स्थिति की जांच करनी चाहिए।

गलत जानकारी

इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) मिलने में देरी के सबसे आम कारणों में से एक आपके टैक्स रिटर्न पर अधूरी या गलत जानकारी होती है। यहां तक कि एक छोटी सी गलती, जैसे नाम की गलत स्पेलिंग या गलत बैंक अकाउंट डीटेल्स, भी प्रॉसेसिंग में देरी का कारण बन सकते हैं। अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले दी गई सभी जानकारी को दोबारा चेक करना महत्वपूर्ण है। अगर आपने रिटर्न दाखिल करते समय गलत बैंक विवरण दिया है तो टैक्स रिफंड आपके खाते में जमा नहीं किया जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपके बैंक खाते में रजिस्टर नाम आपके पैन कार्ड के विवरण से मेल खाना चाहिए। रिफंड उस बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसका उल्लेख आपने अपने आईटीआर में किया है।

ऑनलाइन चेक करें स्टेटस

आपको यह भी जांचना होगा कि आप रिफंड पानेके पात्र हैं या नहीं। आपको आयकर रिटर्न रिफंड केवल तभी प्राप्त होगा जब आयकर विभाग आपके आयकर रिटर्नको संसाधित करके आपको इसके लिए पात्र बनाता है। एक बार जब आयकर विभाग आपकी पात्रता की पुष्टि कर देता है तो रिफंड आमतौर पर चार सप्ताह के भीतर जमा कर दिया जाता है।

आईटीआर का ई-सत्यापन

आईटीआर रिफंड केवल तभी जारी किया जाएगा जब आईटीआर को दाखिल करने के बाद ई-सत्यापित किया गया हो क्योंकि आईटीआर दाखिल करने और रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया में यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। सभी करदाताओं को अपना आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

पिछले वित्तीय वर्ष का बकाया

यदि आपके पास पिछले वित्तीय वर्ष से कुछ बकाया है, तो आपको आईटीआर रिफंड में देरी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपके रिफंड का उपयोग उन बकाया राशि का निपटान करने के लिए किया जाएगा। हालांकि, आपको एक सूचना नोटिस के माध्यम से इसके बारे में विधिवत सूचित किया जाएगा।

फॉर्म 26AS की जानकारी

करदाताओं को पता होना चाहिए कि फॉर्म 26AS आपके पैन के समक्ष भुगतान किए गए सभी टैक्स का एक समेकित विवरण है। अगर आपके रिटर्नमेंस्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) विवरण और फॉर्म 26AS में टीडीएस विवरण के बीच कोई मेल नहीं हो रहा है, तो इससे रिफंड में देरी हो सकती है।

इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) मिलने का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन समय से नहीं मिलने पर चिंताएं बढ़ने लगती हैं। देरी के संभावित कारणों को समझने से टैक्सपेयर्स को किसी भी गलती को सुधारने या किसी बकाया के समाधान के लिए उचित कदम उठाने में मदद मिल सकती है।

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