बैंक में नकद जमा करने से पहले जान लें नियम, सोर्स नहीं बताया तो बढ़ सकती है परेशानी

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यदि कोई यह सोचता है कि बैंक में भारी नकद राशि जमा करने के बाद महज़ कच्चे पर्चे दिखाकर कर (टैक्स) की कार्रवाई से बचा जा सकता है, तो आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल की पणजी पीठ का यह नया निर्णय आँखें खोलने वाला है। आभूषण निर्माण और स्वर्ण व्यवसाय से जुड़ी सलमा महमादसलीम दफेदार ने नोटबंदी के तुरंत बाद अपने बैंक खाते में 32 लाख रुपये जमा कराए थे। कर अधिकारियों ने जांच के दौरान उनके पुराने नकद शेष, वैध स्वर्ण बिक्री और फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योरिटी की राशि को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन बिना ठोस स्रोत वाले शेष 19.15 लाख रुपये को अघोषित आय (undisclosed income) घोषित कर दिया।

बिना नाम-पते वाले बिलों पर ट्रिब्यूनल का सख्त रुख

3 सितंबर 2026 को सुनाए गए इस अहम फैसले में ट्रिब्यूनल ने कानूनी नियमों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी। करदाता ने 8.37 लाख रुपये की नकद राशि को दुकान पर हुई सोने की बिक्री का हिस्सा बताते हुए रसीदें पेश की थीं। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने इन्हें पूरी तरह अमान्य करार दिया, क्योंकि इन पर्चियों पर न तो ग्राहकों के नाम दर्ज थे, न पते और न ही कोई लिखित पुष्टि। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट कहा कि अज्ञात खरीदारों के नाम पर काटे गए बेनामी पर्चे पैसों के वैध स्रोत का सबूत नहीं बन सकते। पुख्ता प्रमाण न होने के कारण अंततः करदाता को भारी कर का भुगतान करना पड़ा।

करदाताओं के लिए ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें

  • पूर्ण ग्राहक विवरण: नकद बिक्री के समय इनवॉइस में ग्राहक का नाम, संपर्क नंबर और रजिस्टर में पूरा विवरण दर्ज करें।

  • पक्के दस्तावेज संभालें: पक्का बिल, भुगतान वाउचर और धातु की शुद्धता का अधिकृत रिकॉर्ड हमेशा अपने पास रखें।

  • पारिवारिक लेन-देन का रिकॉर्ड: रिश्तेदारों से प्राप्त नकदी के मामले में उनकी वित्तीय क्षमता और आईटीआर (ITR) या बैंक खाते का प्रमाण सुरक्षित रखें।

  • पुराने कैश का तार्किक कारण: पहले निकाले गए नकद को पुनः जमा करते समय इसका स्पष्ट और तार्किक कारण होना चाहिए कि वह राशि इतने समय तक घर में क्यों रखी गई थी।

आय का स्रोत सिद्ध न होने पर टैक्स और पेनल्टी का गणित

यदि बैंक में जमा कराई गई नकद राशि का वैध स्रोत पेश नहीं किया जाता, तो कर अधिकारी इसे धारा 68 या धारा 69ए के तहत जोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में धारा 115बीबीई के कड़े प्रावधान लागू होते हैं:

  • प्रभावी टैक्स दर (78%): अघोषित राशि पर सीधे 60% की दर से टैक्स लगता है। इसके ऊपर 25% सरचार्ज और 4% सेस जुड़ने से कुल प्रभावी टैक्स देनदारी 78% हो जाती है।

  • अतिरिक्त जुर्माना (10%): यदि आयकर विभाग स्वयं जांच में इस गड़बड़ी को पकड़ता है, तो धारा 271एएसी के तहत 10% पेनल्टी लगाई जाती है, जिससे कुल देनदारी लगभग 84% तक पहुँच जाती है। इसके अलावा धारा 234A/B/C का ब्याज अलग से देय होता है।

  • छूट की मनाही: इस अघोषित आय पर धारा 80C, 80D जैसी कर कटौतियों या किसी अन्य कारोबारी नुकसान को समायोजित करने की अनुमति नहीं मिलती।