Monday, December 23, 2024
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TRAI के नए नियम से आम जनता को मिलेगी राहत तो टेलीमार्केटिंग कंपनियों को लगेगा झटका

सरकार लाई बड़ा नियम : बंद हो जाएंगे टेलीमार्केटिंग कंपनियों के 10 डिजिट वाले नंबर

TRAI : आज के दौर में हर किसी के पास मोबाइल है, और लगभग हर व्‍यक्ति टेलीमार्केटिंग कंपनियों के आने वाले फोन कॉल से परेशान है. इसको ध्‍यान में रखते हुए TRAI एक नया नियम लेकर आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नियम से टेलीमार्केटिंग कंपनियों को झटका लग सकता है. TRAI के नए नियम का कहना है कि टेलीमार्केटिंग कंपनियों के अनरजिस्टर्ड नंबर 7 दिनों में बंद हो जाएंगे. ट्राई के मुताबिक, देश में सारी अनरजिसटर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों के ऊपर अब पहले से ज्यादा सख्ती की जाएगी. ट्राई ने कहा है कि सभी टेलीकॉम कंपनियां अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों की डिटेल को एक-दूसरे के साथ शेयर करेंगी. साथ ही सभी टेलीकॉम कंपनियां किसी भी तरह के एडवरटाइजिंग और कमर्शियल दूरसंचार पर पाबंदी लगाएंगी.

टेलीकॉम और टेलीमार्केटिंग

बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों की ओर से बिजनेस कैटेगरी में टेलीमार्केटिंग कंपनियों को सामान्य से अलग मोबाइल नंबर जारी किए जाते हैं. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकी सामान्य नंबर और प्रमोशनल नंबर में अंतर किया जा सके और आम जनता को इसके बारे में पता चल सके. ऐसे में लोगों को भी जानकारी रहेगी कि कौनसा नंबर प्रमोशनल है.

हालांकि फिलहाल कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जिसमें कई टेलीमार्केटिंग कंपनियों की ओर से सामान्य नंबर का इस्तेमाल प्रमोशन के लिए किया जाता है. ऐसे में TRAI इन नंबरों पर सख्त कदम उठा रही है, ताकी आम जनता को जबरदस्ती टेलीमार्केटिंग कंपनियां कॉल या मैसेज न करे. TRAI ने अब टेलीमार्केटिंग कंपनियों को ऐसे सामान्य नंबरों से कॉल-मैसेज न करने और उन्हें बंद करने का निर्देश दिया है.

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