स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) आने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। इस दौरान आपने अक्सर देखा होगा कि लोग घरों, दुकानों, स्कूलों और संस्थानों पर तिरंगा फहराते हैं. वहीं, कई लोग अपनी कार, बाइक या अन्य गाड़ियों पर तिरंगा लगाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है आपका यह शौक आपको जेल भी पहुंचा सकता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको बता दें कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक, तिरंगा फहराने के कुछ नियम होते हैं. साथ ही, ये जानना भी जरूरी है कि गाड़ियों पर कौन-कौन तिरंगा लगा सकता है.
इंडियन फ्लैग कोड के मुताबिक तिरंगा लगाने का अधिकार सिर्फ कुछ ही स्पेशल लोगों को है। अगर आप उनमें से एक नहीं है तो आपकी गाड़ी पर लगा तिरंगा आपको परेशानी में डाल सकता है और जेल भी हो सकती है। दरअसल नेशनल फ्लैग फहराने को लेकर 21 साल पहले यानी साल 2002 में इंडियन फ्लैग कोड बनाया गया था। आपको आसान भाषा में समझाया तो झंडा फहराने को लेकर भी कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं। इन रूल्स में से एक है गाड़ियों पर तिरंगा कौन लगा सकता है और इसके लिए कौन सा स्पेशल अधिकार होना चाहिए
कौन-कौन फहरा सकता है गाड़ी पर तिरंगा?
फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक, फ्लैग लगाने का अधिकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्यमंत्री, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर (लोकसभा-राज्यसभा), गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर (विधानसभा-विधानपरिषद), चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट को ही है। इसके अलावा और किसी गाड़ी पर फ्लैग लगा दिखा तो पुलिस चालान भी काट सकती है। इसके साथ ही आपको जेल भी हो सकती है।
आपको बता दें, साल 2004 में लोगों को घर पर तिरंगा फहराने की इजाजत दी गई थी इससे पहले लोग घरों में तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। इतना ही नहीं पहले तो रात में भी फ्लैग नहीं फहरा सकते थे आपको बता दें अब रात में भी आप तिरंगा लहरा सकते हैं साल 2009 से पहले कोई भी रात में झंडा नहीं फहराना था क्योंकि इजाजत ही नहीं थी साल 2009 में गृह मंत्रालय ने कुछ कंडीशंस के साथ रात में तिरंगा फहराने की इजाजत दी। इसमें सबसे पहली कंडीशन ये रखी गई की रात को भी उतनी रौशनी का इंतजाम किया जाए कि वो रात ना लगे।