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शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, 13 मार्च को अदालत तय करेगी सजा

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फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया है। अदालत मुख्तार को बुधवार को दोपहर 12 बजे सजा सुनाएगी। वहीं इस प्रकरण में भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त कर दिया गया है।मंगलवार को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये माफिया मुख्तार की पेशी हुई। इस दौरान मुख्तार काली सदरी पहने और टोपी लगाए हुए था। आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है। वहीं प्रकरण में भ्रष्टाचार के आरोप में दोष मुक्त किया गया है।फर्जीवाड़ा कर गाजीपुर में दोनाली बंदूक का लाइसेंस लेने के मुख्तार अंसारी के मामले में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। मामला में 34 साल पुराना है। इससे पहले कोर्ट ने गत मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के साथ रूलिंग से संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसले के लिए 12 मार्च की तिथि नियत की गई थी।