नई दिल्ली । कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंटरनेशनल उड़ानों में आने वाले यात्रियों के लिए शुक्रवार को संशोधित कोविड दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह दिशानिर्देश चीन और थाईलैंड सहित छह देशों के यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य किए जाने से पहले जारी किए गए हैं। 1 जनवरी 2023 से चीन सिंगापुर हांगकांग कोरिया गणराज्य थाईलैंड और जापान से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में आने वाले यात्रियों के लिए प्रस्थान पूर्व आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
मंत्रालय ने कहा एयरलाइंस को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी चेक-इन कार्यक्षमता में बदलाव शामिल करें और छह देशों से यात्रा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में से केवल उन यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करें जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर स्वयं घोषणा फॉर्म जमा किया है। इसमें कहा गया है एयर सुविधा पोर्टल स्व-घोषणा को चीन सिंगापुर हांगकांग कोरिया गणराज्य थाईलैंड और जापान से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए चालू कर दिया गया है।
इसमें भारत आने वाले इन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट के साथ-साथ स्व-घोषणा पत्र अपलोड करने की अनुमति देने वाला एक प्रावधान शामिल किया गया है। आरटी-पीसीआर जांच यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले की गई होनी चाहिए। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में आने वाले यात्रियों में से 2 प्रतिशत यात्रियों की बिना क्रम के जांच करने की वर्तमान व्यवस्था भी जारी रहेगी। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों और छह देशों में सार्स-कोव-2 के स्वरूप के प्रसार के संबंध में खबरों के बीच ये निर्णय लिए गए हैं। मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक एयरलाइन हवाईअड्डा संचालकों और राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों-प्रशासकों सहित अन्य को संशोधित दिशानिर्देशों के बारे में सूचना भेजी। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 29 दिसंबर को 83003 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का आगमन हुआ।
चीन सिंगापुर समेत छह देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट जरूरी
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