कोर्ट के आदेश बेअसर! सदर बाजार में दबंगों का निर्माण कार्य नहीं रुका

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मुरैना: शहर के सबसे व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र सदर बाजार स्थित झंडा चौक पर कानून की धज्जियां उड़ाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ एक निर्माणाधीन मल्टी (बहुमंजिला इमारत) का कार्य माननीय हाई कोर्ट के स्थगन आदेश (Stay Order) के बावजूद धड़ल्ले से जारी है। आरोप है कि कुछ रसूखदार और दबंग लोग न्यायिक आदेशों की अवहेलना करते हुए खुलेआम निर्माण कार्य को अंजाम दे रहे हैं।

हाई कोर्ट ने निर्माण पर लगाई है रोक

पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसे लेकर देवीराम उपाध्याय द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (ग्वालियर खंडपीठ) में रिट याचिका क्रमांक 11334/2026 दायर की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय हाई कोर्ट ने 08 अप्रैल 2026 को अंतरिम आदेश जारी किया था। कोर्ट ने 25 फरवरी 2026 के आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।

प्रशासनिक निर्देशों को भी किया गया नजरअंदाज

न्यायिक आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने से स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आया। अतिक्रमण विरोधी मुहिम के दौरान जब डिप्टी कलेक्टर उमेश स्वास्थ्य और तहसीलदार ज्योति लक्ष्यकर मौके पर पहुँचे, तब उन्हें हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद काम चालू रहने की जानकारी मिली। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों को कड़ी हिदायत देते हुए तत्काल काम रोकने के निर्देश दिए। हालांकि, स्थानीय लोगों का आरोप है कि दबंगों पर इन प्रशासनिक चेतावनियों का भी कोई असर नहीं हुआ और काम फिर शुरू कर दिया गया।

कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल

हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी निर्माण कार्य जारी रहना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या रसूखदार लोग कानून से भी ऊपर हैं? स्थानीय लोगों और व्यापारियों में इस बात को लेकर काफी रोष है कि आखिर प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहा है।

अब शहरवासियों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या प्रशासन इन दबंगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित कराएगा या फिर कानून केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा।