MP News: केंद्र सरकार द्वारा हिद एण्ड रन को लेकर बनाए गए नए कानून को लेकर देशभर के ट्रक और बस ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। साल के पहले दिन प्रदेश भर में अधिकांश बसों और ट्रकों के पहिए थमे रहे। प्रदेश सरकार ने वाहन चालकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। प्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने ट्रक ड्राइवरों से अपील करते हुए कहा कि जनता के हितों को ध्यान में रखकर हड़ताल समाप्त करें और बातचीत का रास्ता खोलें। बातचीत के रास्ते से ही हल निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दण्ड देने के कानूनों को समाप्त कर न्याय देने के कानून बनाए है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा स्पष्ट है कि वे देश की जनता को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए यह नए कानून बनाए गए हैं।
प्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि ट्रक ड्राइवरों सहित सभी वाहन चालकों को हड़ताल समाप्त कर सरकार से बातचीत करनी चाहिए। मैं उन्हें हड़ताल समाप्त कर बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूं। हड़ताल से कोई हल नहीं निकलेगा। ट्रक ड्राइवरों को यह समझना होगा कि यह किसी को परेशान करने नहीं अपराध करने वालों को सजा दिलाने के लिए कानून बनाया गया है। ऐसे में किसी को किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है।
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में बड़ा बदलाव किया है। अंग्रेजों के जमाने के कई कानूनों को समाप्त कर दिया गया है और नए कानूनों को लागू किया गया है। अभी तक प्रदेश में देश में हिट एण्ड रन करने वाले आरोपी वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती थी। ऐसे में मामलों में आईपीसी की धारा 304ए के तहत प्ररकण दर्ज किया जाता था, जिसमें थाने से जमानत मिल जाती थी और अधिकतम दो वर्ष की सजा का प्रावधान था। नए कानून में अब हिट एण्ड रन का दोषी पाए जाने वाले वाहन चालक को दस वर्ष की सजा और सात लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी कानून का देशभर में ट्रक ड्राइवरों सहित अन्य वाहन चालक विरोध कर रहे हैं।
दंड सहिता के स्थान पर न्याय संहिता लागू हो रही
प्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि देश में दंड संहिता की जगह न्याय संहिता लागू हो रही है। इससे अच्छा और क्या होगा और प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कानून को लेकर ड्राइवर किसी बहकावे में ना आएं, बल्कि इस कानून को लेकर सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच रखेंगे तो आगे बात बनेगी।