भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश में नगरपालिका अधिनियम में संशोधन किया गया है। शहरी क्षेत्रों में पालतू मवेशियों को सड़कों पर बांधने या छोड़ने पर पशुपालक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा। जुर्माने की राशि न्यूनतम 1000 होगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने पशुओं को खुला छोड़ने को न्यूसेंस अधिनियम में शामिल किया है। बाहर से शहर के अंदर आने वाले मवेशियों को निकायों के कर्मचारी रोकेंगे। इसके लिए अभियान भी चलाएंगे। माना जा रहा है, यातायात प्रभावित होने तथा जानमाल के खतरे को देखते हुए यह अध्यादेश जारी किया गया है।
मवेशियों को सड़कों पर छोड़ा तो पालकों को देना होगा जुर्माना
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