भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) के निर्देश पर पूरे राज्य में 1 अगस्त से 10 अगस्त तक एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सड़कों पर गाड़ियों में अवैध रूप से हूटर और रंग-बिरंगी बत्तियां लगाकर चलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के अन्य नियमों को तोड़ने वाले चालकों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।
अवैध हूटर और बत्ती लगाने वालों पर कसा शिकंजा
पुलिस विभाग 10 अगस्त तक उन गाड़ियों पर पैनी नजर रखेगा जो नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर हूटर बजाते हुए चलती हैं। 1 अगस्त से शुरू हुए इस 10 दिवसीय अभियान के दौरान वाहनों में अवैध हूटर, लाल-पीली बत्ती, फर्जी शासकीय स्टीकर और काली फिल्म (टिंटेड ग्लास) का इस्तेमाल करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। अधिकारियों का साफ कहना है कि यदि किसी भी वाहन में नियमों के विपरीत उपकरण लगे पाए गए तो चालानी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को मिले सख्त निर्देश
इस अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने मध्य प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी जिलों में विशेष पुलिस टीमों को सड़कों पर उतारकर सघन जांच अभियान चलाने को कहा गया है। चेकिंग के दौरान किसी भी स्तर पर पाई जाने वाली अवैध गतिविधियों पर बिना किसी रियायत के कानून के मुताबिक सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
नंबर प्लेट के नियमों की अनदेखी पर भी होगी कार्रवाई
अवैध बत्तियों के अलावा निर्धारित मानकों से अलग हटकर फैंसी या गलत तरीके से नंबर प्लेट लगाने वाले वाहनों के भी चालान काटे जा रहे हैं। सरकार द्वारा दिए गए हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के नियमों का पालन करना सभी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। फैंसी नंबरों के जरिए रौब जमाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया जा रहा है।
वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए पुलिस की मुस्तैदी
वर्ष 2017 में ही केंद्रीय कैबिनेट ने मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों से लाल-पीली बत्ती और हूटर हटाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसके बावजूद कुछ लोग अब भी निजी वाहनों पर इनका अनुचित प्रयोग करके वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन ऐसे सभी अनधिकृत वाहनों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है ताकि सड़कों पर कानून का राज कायम रह सके।








