MP News: मध्य प्रदेश के जबलपुर के अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता के मामा ने 4 मई 2022 को अधारताल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि पीड़िता 3 मई की सुबह करीब चार बजे बिना बताए घर से कहीं चली गई, जिसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पीड़िता को दस्तयाब किया। जिसने अपने बयान में बताया कि अभिषेक उर्फ राजा कोल उसे बहला फुसलाकर रेलवे स्टेशन अधारताल ले गया। उसके बाद वे अभिषेक की नानी के घर गए, जहां उसके मना करने पर भी आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत पर पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
पॉक्सो की अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए नाबालिगों से दुष्कर्म के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी अभिषेक उर्फ राजा कोल व सागर रैकवार को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही पीडि़ता को दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके साथ ही पीड़िता को दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश दिए। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।
धमकी देकर ले गया था आरोपी
दूसरे मामले में अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 1 मई 2022 को पीड़िता के पिता ने अधारताल थाने में पीड़िता के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि वह गमी में अपनी पत्नी के साथ जबेरा दमोह गए थे। वापस आए तो उनकी बेटी घर पर नहीं थी। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पीड़िता को ढूंढ़ निकाला। जिसने अपने बयानों में बताया कि आरोपी सागर रैकवार जबरदस्ती बदनाम करने की धमकी देकर मोटर साइकिल से उसे अपनी दीदी के घर पाटन ले गया। जहां उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी सागर रैकवार को 20 साल के कठोर कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।