Sunday, April 27, 2025
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सरकार ने अब विद्यार्थियों के हित ले लिया है ये बड़ा निर्णय, बढ़ा दी है इस योजना में तारीख

जयपुर।  राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए छात्रवृत्ति एवं स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत आवेदन में संशोधन की तिथि 9 अप्रैल तक बढ़ा दी है। विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना ने स्कूटी एवं छात्रवृत्ति वितरण से पात्र विद्यार्थी फार्म में संशोधन नहीं होने से वंचित नहीं रह जाए। इस स्थिति को देखते हुए उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात कर विद्यार्थियों की समस्या से अवगत करवाया एवं विद्यार्थियों को एक और अवसर प्रदान करने का आग्रह किया।

देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना के अनुरोध पर उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्रों में त्रुटि संशोधन के लिए अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे वे विद्यार्थी जिनके आवेदन में त्रुटियां रह गई थीं। अब वे अपने फॉर्म को सही कर सकेंगे और योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसी के तहत उच्च शिक्षा आयुक्तालय द्वारा छात्रवृत्ति एवं स्कूटी वितरण योजना के आवेदन संबंधी प्रक्रिया में निर्देश जारी करते हुए विद्यार्थियों के आक्षेप पूर्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2025 की गई।

ये विद्यार्थी संशोधन करने से रह गए थे वंचित
इसमें वर्ष 2024—25 के लिए काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, विधवा एवं परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण, जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता, जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, सहरिया जनजाति छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, सहरिया छात्र-छात्राओं को बीएड प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता एवं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने वाले अनेक छात्र-छात्राओं का आवेदन पत्र में ऑनलाइन पोर्टल पर तकनीकी समस्या होने के कारण संशोधन नहीं किया जा सका। इससे अंतिम वरीयता सूची में नाम नहीं जुड़ सका। आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 मार्च को समाप्त हो जाने के कारण ये विद्यार्थी संशोधन करने से वंचित रह गए थे।

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