NEET-PG परीक्षा के लिए रांची में कड़ी सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू हुई पाबंदी

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रांची:रांची में आगामी 30 अगस्त को आयोजित होने वाली नीट-पीजी परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस प्रतिष्ठित परीक्षा को पूरी तरह से कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए शहर के चारों परीक्षा केंद्रों पर भारी मात्रा में पुलिस बल, पुलिस अधिकारियों और सक्षम दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की संदिग्ध या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।

200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू

परीक्षा केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने की आशंका के मद्देनजर रांची सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 30 अगस्त को सुबह 6:00 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस समयावधि के दौरान परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर के दायरे के भीतर कई प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जुलूस, सभा और हथियार रखने पर सख्त रोक

जारी निषेधाज्ञा के नियमों के अनुसार, परीक्षा केंद्र के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने, किसी भी तरह की बैठक या आमसभा आयोजित करने तथा लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूरी पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे पारंपरिक हथियारों के साथ-साथ बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर और बम जैसे विस्फोटक व आग्नेयास्त्रों को ले चलने या अपने पास रखने पर भी सख्त रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उल्लेखनीय है कि रांची जिले में नीट-पीजी परीक्षा के संचालन के लिए कुल चार केंद्र निर्धारित किए गए हैं।

प्रशासन के सख्त निर्देश और प्राथमिकता

जिला प्रशासन ने परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों के आसपास चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान शांति और विधि-व्यवस्था की स्थिति को कायम रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

रांची में आगामी 30 अगस्त को आयोजित होने वाली नीट-पीजी परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस प्रतिष्ठित परीक्षा को पूरी तरह से कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए शहर के चारों परीक्षा केंद्रों पर भारी मात्रा में पुलिस बल, पुलिस अधिकारियों और सक्षम दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की संदिग्ध या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।

200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू

परीक्षा केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने की आशंका के मद्देनजर रांची सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 30 अगस्त को सुबह 6:00 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस समयावधि के दौरान परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर के दायरे के भीतर कई प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जुलूस, सभा और हथियार रखने पर सख्त रोक

जारी निषेधाज्ञा के नियमों के अनुसार, परीक्षा केंद्र के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने, किसी भी तरह की बैठक या आमसभा आयोजित करने तथा लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूरी पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे पारंपरिक हथियारों के साथ-साथ बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर और बम जैसे विस्फोटक व आग्नेयास्त्रों को ले चलने या अपने पास रखने पर भी सख्त रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उल्लेखनीय है कि रांची जिले में नीट-पीजी परीक्षा के संचालन के लिए कुल चार केंद्र निर्धारित किए गए हैं।

प्रशासन के सख्त निर्देश और प्राथमिकता

जिला प्रशासन ने परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों के आसपास चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान शांति और विधि-व्यवस्था की स्थिति को कायम रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।