Monday, February 24, 2025
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Indian Railways: शराब को लेकर भारतीय रेलवे ने जारी किया नया नियम..

भारतीय रेलवे (Indian Railways) को देश की जीवन रेखा कहा जाता है. ट्रेन का सफर तकरीबन हर भारतीय को पसंद भी है लेकिन क्या आपको बता है कि रेल में यात्रा के दौरान हमें कई नियमों का पालन करना होता है. ऐसा न करने पर भारतीय रेलवे यात्रियों पर जुर्माना लगा सकता है. क्या आपको पता है ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर या नशे की हालत में मिलने पर भी जुर्माना या सजा भी हो सकती हैं. इसके अलावा ट्रेन में शराब ले जानें पर भी कुछ नियम हैं. आइए आपको बताते हैं कि ट्रेन में शराब को लेकर जाने के क्या नियम हैं? क्या आप ट्रेन में शराब लेकर जा सकते हैं?

सभी राज्यों के हैं अलग नियम
ट्रेन में शराब लेकर जाना निर्भर करता है कि आप किस राज्य में यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में सभी राज्यों को ये छूट दी गई है कि वो शराब को लेकर अपने-अपने नियम बना सकें. देश के कई राज्य हैं, जहां राज्य सरकारों ने शराब का सेवन ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी हर तरीके की गतिविधियां निषेध हैं.

रेलवे अधिकारी ने दी जानकारी
शराब को ट्रेन, मेट्रो या फिर बस जैसे किसी भी परिवहन सुविधाओं के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं लाया जा सकता है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) दीपक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि ट्रेन में शराब लेकर जाना पूरी तरह से मना है. अगर कोई भी यात्री ट्रेन में शराब लेकर यात्रा करता है तो उसके खिलाफ रेलवे की तरफ से सख्त कदम उठाए जाते हैं.

500 रुपये का लगेगा जुर्माना
इंडियन रेलवे एक्ट 1989 की धारा 165 के तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेन में किसी अन्य वर्जित वस्तु के साथ में पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. वहीं, अगर इस वस्तु की वजह से किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी उस व्यक्ति को ही करनी होगी.

बिहार और गुजरात में पूरी तरह से पाबंदी
देश में बिहार और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां पूरी तरह से शराबबंदी है। यदि इन राज्यों में कोई व्यक्ति शराब के साथ पकड़ा जाता है तो वो बड़ी परेशानी में फंस सकता है। शराब की बोतल खुली हुई मिल जाती है तो उस स्थिति में भी रेलवे जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य जा रही है तो यह शराब के संबंध में टैक्स चोरी का भी मामला हो सकता है। ऐसे में दोषी को जीआरपी को सौंपा जाएगा और उसके बाद उस राज्य का आबकारी विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा

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