RBI fine on Banks: भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना, जानिए क्या है मामला

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RBI Action on Banks: भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर बैंकों पर कार्रवाई की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर बैंकों पर कार्रवाई की है। बैंकों के लिए बनाए गए नियमों का सख्‍ती से पालन करवाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब देश के बैंकों के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया है। यही कारण है कि नियम तोड़ने वाले बैंकों पर आरबीआई के एक्‍शन की खूब खबरें आ रही हैं अब एक बार फिर आरबीआई पांच सहकारी बैंक पर एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है।

7 लाख रुपये का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने परिचालन के संचालन में आधिकारिक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए गुजरात में तीन सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (USB) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखने’ पर जारी RBI के निर्देशों के उल्लंघन के लिए उमा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जिन बैंकों पर आरबीआई ने कार्रवाई की है उसमें इंदापुर को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द पाटन अर्बन को ऑपरेटिव बैंक, पुणे मर्चेंट्स को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड और पुणे नगर निगम सर्वेंट्स को ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड का नाम शामिल है। रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर अलग-अलग नियमों का उल्‍लंघन करने पर जुर्माना लगाया है।

किस बैंक पर लगा कितना जुर्माना

पुणे के इंदापुर कोऑपरेटिव बैंक डिपॉजिट खाते और मिनिमम बैलेंस मेंटेन के नियमों की अनदेखी के कारण पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मुंबई स्थित जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड क्रेडिट सूचना के नियमों का पालन न करने का दोषी पाया गया है।इस कारण आरबीआई ने इस बैंक पर भी 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। महाराष्‍ट्र के सतारा के द पाटन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के नियमों की अनदेखी करने पर 2 लाख रुपये जुर्माना भरना होगा। पुणे मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर डिपॉजिट खाते की पर्याप्त जानकारी न रखने के कारण 1 लाख रुपये फाइन लगाया गया है. पुणे नगर निगम सर्वेंट्स कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर निष्क्रिय खाते की सही जानकारी साझा न करने के कारण 1 लाख रुपये की पेनल्‍टी लगाई गई है।

इसका असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा

भारतीय रिजर्व बैंक ने कोऑपरेटिव बैंकों पर कार्रवाई करते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक का बैंकों के कामकाज में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। सभी बैंकों पर कार्रवाई नियमों की अनदेखी के कारण की गई है। इसका असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। पांचों बैंक सामान्य रूप से कामकाज करते रहेंगे।