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राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले चार आतंकियों की जमानत मंजूर, 18 वर्षों से काट रहे थे सजा

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या बम ब्लास्ट व आतंकी हमले के षड्यंत्र में 18 साल से उम्र कैद की सजा भुगत रहे अभियुक्तों की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही सजा के खिलाफ अपील चार दिसंबर को सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस ए एच रिजवी की खंडपीठ ने अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है। मामला 5 जुलाई 2005 की सुबह का है। अयोध्या के जैन मंदिर के पास खड़ी मार्शल जीप में धमाका हुआ था। इसके बाद एके-47 राइफल, कारतूस और राकेट लॉन्चर जैसे हथियारों से लैस पांच आतंकियों ने राम जन्मभूमि स्थल पर हमला कर दिया था। इस हमलें में रमेश कुमार पांडेय नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हलांकि, सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में पांच आतंकियों को ढेर कर दिया था।

2005 में राम जन्मभूमि पर हुआ था आतंकी हमला

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2005 में राम जन्मभूमि आतंकी हमले में दोषी करार दिए गए शकील अहमद, मोहम्मद नसीम, आसिफ इकबाल उर्फ फारुक और डॉक्टर इरफान की जमानत मंजूर कर ली है। अपीलार्थियों के वकीलों ने दलील दी कि इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। चारों आतंकियों को इलाहाबाद जिला सत्र न्यायालय ने 2019 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पिछले 18 वर्षों से केंद्रीय कारागार नैनी में सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि सभी याचियों को अपने थाने में हर हफ्ते रिपोर्ट करना होगा। पासपोर्ट समर्पण कर देंगे, देश नहीं छोड़ेंगे, जुर्माना छह हफ्ते के भीतर जमा करेंगे।