जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अब आमजन को नए जिलों को वास्तविक लाभ देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीएम भजनलाल ने अब नई जिला परिषदों के गठन एवं प्रभावित जिला परिषदों के पुनर्गठन से संबंधित कार्यवाही के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। राज्य सरकार नए जिलों में प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। इसी कड़ी में सीएम ने ये कदम उठाया है।
प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत संबंधित जिलों (8 नए जिले एवं 12 प्रभावित जिले) के जिला कलक्टर पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के आधार पर जिला परिषद के गठन एवं पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार करेंगे। साथ ही, इससे प्रभावित पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के नवसृजन एवं पुनर्गठन के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएंगे।
जिला कलक्टरों द्वारा इन प्रस्तावों को सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित कर 1 माह में आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिनके निस्तारण के बाद प्रस्तावों को राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। इन प्रस्तावों के परीक्षण एवं अनुमोदन पश्चात नवगठित/पुनर्गठित जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी की जाएगी।
8 नए जिलों में राज्य सरकार ने नई जिला परिषदों के गठन का लिया है निर्णय
आपको बता दें कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में प्रदेश में 17 नवीन जिले एवं 3 नवीन संभाग बनाने का निर्णय लिया, लेकिन नवसृजित जिलों में नई जिला परिषदों का गठन नहीं किया। हाल ही में राज्य सरकार ने जिलों का पुनर्निर्धारण किया है। पुनर्निर्धारण के बाद यथावत रखे गए 8 नए जिलों में राज्य सरकार ने नई जिला परिषदों के गठन का निर्णय लिया है ताकि आमजन को इन जिलों के गठन का वास्तविक लाभ मिल सके।