Thursday, December 26, 2024
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Ladli Bahna Yojna: नया आदेश; अपात्र होने पर होगी कार्रवाई!, दिया 15 दिन का समय

Ladli Bahna Yojna: मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की आठवीं किस्त ट्रांसफर होने से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है, और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी बन चुके हैं। अब ऐसे में बहुत सी महिलाओं के मन मे यह सवाल है की लाडली बहना योजना की आठवीं किस्त आएगी या नहीं, आपको बता दे की लाडली बहन योजना की आठवीं किस्त 10 जनवरी को ट्रांसफर की जा सकती है लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी जारी नहीं की गई है। इस बिच अब अपात्रों के लाभ लेने पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। ऐसे अपात्र लोगों को 15 दिन में लाभ का परित्याग करने का समय दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसको लेकर कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सागर ग्रामीण-2 की तरफ से आदेश जारी कर उनको योजना के लाभ का परित्याग करने के निर्देश दिए गए है। 15 दिवस में ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हालांकि शासन स्तर से ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

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कांग्रेस ने की आदेश रद्द करने की मांग

मध्य प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सैय्यद जाफर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि लाड़ली बहना योजना’ में लाभ लेनी वाली बहनों को आपत्र कर योजना से बाहर करनी की सरकार की साजिश । पात्र आपत्र के सरकारी आदेश को तत्काल रद्द करे प्रदेश सरकार। महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश निरस्त करने की मांग। नई भाजपा सरकार ने दिया अपात्र महिलाओं को लाड़ली बहना योजना से बेदखल करने का आदेश।

शासन से नहीं जारी हुए कोई निर्देश

हालांकि शासन की तरफ से लाड़ली बहना योजना का अपात्र लोगों के लाभ लेने पर कोई कार्रवाई करने संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। एक अधिकारी ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि लाभ ले रहे लोगों को परित्याग करने का विकल्प दिया गया है। वह स्वेच्छा से योजना का परित्याग कर सकते है। अधिकारी का कहना है कि सागर का आदेश निरस्त हो सकता है।

यह है प्रमुख शर्ते

लाड़ली बहना योजना की पात्रता के लिए शर्ते है कि इनकम टैक्स के दायरें में ना आते हो, संयुक्त परिवार में पांच एकड़ से ज्यादा जमीन ना हो, परिवार में कोई भी एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं हो, चार पहिया वाहन ट्रेक्टर को छोड़कर ना हो, पूर्व सांसद-विधायक, पंचायत सदस्यों की पत्नी ना हो।

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