स्कूल शिक्षा विभाग: मध्य प्रदेश के शिक्षकों के ट्रांसफर 16 अगस्त से फिर शुरू होंगे। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए। ट्रांसफर की प्रक्रिया 31 अगस्त तक चलेगी। विभागीय मंत्री के आदेश से शिक्षकों के ट्रांसफर हो सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के को जारी आदेश के अनुसार विभागीय मंत्री को ट्रांसफर के जिले से जिले में, जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर के अधिकार हो सकेंगे। आदेश के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग की राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जारी स्थानांतरण नीति 2022 जारी की गई है।
31 अगस्त तक चलेगी प्रक्रिया
मध्य प्रदेश के नीति की कंडिका 22 में उल्लेखित है कि जिला संवर्ग के अंर्तजिला एवं संभागीय संवर्ग के अंतरसंभागीय मानवीय दृषिकोण से अत्यावश्यक स्वैच्छिक स्थानांतरण विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधान के अनुसार कंडिका 2.5 में शिथिलता प्रदान करते हुए कंडिका 2.1 में उल्लेखित अवधि के पश्चात किये जा सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी के अनुसार ट्रांसफर की प्रक्रिया 31 अगस्त तक चलेगी।