Thursday, October 5, 2023
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ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST, महंगी होंगी कारें, खाने-पीने के ये समान होंगे सस्ते

GST Council Meeting: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की 50वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इनमें सबसे बड़े निर्णय के तौर पर GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने को मंजूरी दी. ऐसे में अगर आप ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन हैं तो आपकी जेब ढ़ीली होने वाली है। पहले इन पर टैक्स की दर 18 प्रतिशत थी। टैक्स बढ़ने से इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। वहीं, सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों (फूड एंड बेवरेज) पर लगने वाले बिल पर GST कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली. अब सिनेमा देखते समय अगर आप खाने-पीने की कोई चीज खरीदते हैं तो उस सामान पर 18% के बजाय 5% GST लगेगा। इन सभी फैसलों की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

इसके अलावा कैंसर से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कहा कि कैंसर की इम्पोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगेगा. बिना पके हुए स्नैक्स पर GST 18% से घटाकर 5% किया है. इसके अलावा नकली जरी धागे पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. एलडी स्लैग पर भी जीएसटी की दर को 5 फीसदी कर दिया गया है.

ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST का फैसला अहम

लंबे समय से GST काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग को लेकर चर्चा कर रही थी. इस बार काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% लगाने का फैसला लिया गया है. काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग में कुछ संशोधन के साथ 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया है. हॉर्स रेसिंग, कसिनो पर 28% GST लगाने पर सहमति बनी है. जीएसटी काउंसिल ने स्किल बेस्ड गेम और चांस बेस्ड गेम में कोई अंतर नहीं किया है.

मंत्री समूह की सिफारिश के आधार पर फैसला

केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों वाले पैनल ने कैसीनो, हॉर्स राइडिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने पर विचार करने वाले मंत्रियों के एक समूह की सिफारिश के आधार पर यह निर्णय लिया है.

महंगी होंगी कारें

केंद्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी परिषद में मल्टी यूटिलिटी व्हीकल पर 22 फीसदी सेस लगाने को मंजूरी दे दी है. हालांकि, सेडान कारों को इसमें शामिल नहीं किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा, GST परिषद ने निजी ऑपरेटरों द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर जीएसटी में छूट दी है. इस बैठक में GST काउंसिल ने फिटमेंट कमेटी के GST ट्रिब्यूनल बनाने को मंजूरी दे दी है. इस कदम से GST से जुड़े विवादों का निपटारा जल्द से जल्द हो सकेगा. महाराष्ट्र ने राज्य में 7 अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की है.

2017 में लागू हुआ था GST

GST का फुल फॉर्म Goods and Services Tax है। यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (VAT), सर्विस टैक्स, खरीद टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को हटाने के लिए 6 साल पहले 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जिसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस टैक्स को जनता के खिलाफ बताते हुए इसका फुल फॉर्म गब्बर सिंह टैक्स बताया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब के प्रावधान हैं।

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