Monday, December 23, 2024
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PAN Aadhaar Link: जानें 1 जुलाई के बाद आपका पैन वैलिड है या नहीं, वेरिफिकेशन के लिए ये है प्रोसेस

PAN Aadhaar Linkपैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक (Pan-Aadhaar Link) कराने की आखिरी तारीख बीत गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) की तरफ से पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जूनजू 2023 तय की गई थी। इस तारीख तक हर किसी के लिए अपने पैनपै कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी था। इसके लिए 1000 रुपये की फीस भी तय की गई थी। हालांकि अभी भी कई सारे ऐसे पैन कार्ड यूजर्स हैं जिन्होंने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है।

कोई भी व्यक्ति और कंपनियां पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) की वैलिडिटी को ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, उन्हें कुछ जरूरी जानकारी देनी होगी। जैसे कि पैन कार्ड होल्डर का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि के साथ एक फॉर्म भरना होगा। इस सुविधा का उपयोग उन संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है जो किसी भी उद्देश्य के लिए पैन आवेदन की एक प्रति प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग पैन आवेदक अपना पैन जानने के लिए भी कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया हैतो उसका पैन निष्क्रिय हो सकता है। किसी व्यक्ति का पैन आधार से लिंक हुआ है या नहीं, यह चेक करने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करें।

वेरिफिकेशन के लिए ये है प्रोसेस

  • किसी व्यक्ति को ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर लॉग इन करना होगा।
  • इसके बाद आपको ई-फाइलिंग होमपेज पर वेरिफाई योर पैन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको पैन नंबर, पूरा नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर दर्जकरना होगा और आप अपना पैन वेरिफिकेशन के लिए पेज पर आगे बढ़ें।
  • वेरिफिकेशन पेज पर आपको फेज 3 में दर्ज मोबाइल नंबर पर प्राप्त छह अंकों का ओटीपी दर्ज करना होगा और 000000 करें पर क्लिक करना होगा।
  • ओटीपी केवल 15 मिनट के लिए वैध होगा और आपको सही ओटीपी दर्ज करने के लिए तीन प्रयास करने होंगे।
  • यदि छूट प्राप्त नहीं करने वाले व्यक्तियों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो उनका पैन 1 जुलाई से निष्क्रिय हो जाएगा।

ये होगा नुकसान

1 जुलाई 2023 से इन वैलिड पैन कार्ड की वजह से TDS और TCS फाइल करने पर ज्यादा इंटरेस्ट पर आपसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। हालांकि पैन को बायोमेट्रिक आधार से लिंक किए बिना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR File) फाइल किया जा सकता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तब तक ITR का प्रोसेस शुरू नहीं करेगा जब तक कि दोनों दस्तावेज लिंक ना कर दिए जाएं। हालांकि अभी भी आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

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