Wednesday, October 4, 2023
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RBI ने 2 बैंकों का लाइसेंस किया रद्द, नहीं होगा कोई लेन-देन, कहीं आपका अकाउंट तो नहीं

र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से न‍ियमों का पालन नहीं करने पर बैंकों के ख‍िलाफ लगातार सख्‍त कदम उठाए जा रहे हैं. प‍िछले द‍िनों एचडीएफसी और एचएसबीसी बैंक पर पेनाल्‍टी लगाने के बाद अब आरबीआई (RBI) ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में संचालित हो रहे दो सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर द‍िए हैं. साथ ही दोनों ही बैंकों से 5 जुलाई, 2023 को लाइसेंस रद्द होने के बाद क‍िसी भी तरह का बैंकिंग कारोबार नहीं करने के ल‍िए कहा है.

RBI की तरफ से बताया गया क‍ि बुलढ़ाणा स्थित मलकापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड (Malkapur Urban Co operative Bank) और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक न‍ियम‍ित (Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamita) के बैंक‍िंग लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं. बयान के अनुसार कारोबार बंद क‍िये जाने के बाद दोनों ही बैंक क‍िसी भी तरह की जमा राश‍ि स्‍वीकार नहीं कर सकेंगे और न ही जमा राश‍ि ग्राहकों को दे सकेंगे.

पैसा जमा करने वालों का क्‍या होगा?

केंद्रीय बैंक की तरफ से दोनों सहकारी बैंकों के पास पर्याप्‍त पूंजी और आमदनी की संभावनाओं की कमी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. र‍िजर्व बैंक ने सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र को बैंक बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा है. र‍िजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से पांच लाख रुपये की सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.

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