Crime News: Bhopal के परवलिया थानांतर्गत ग्राम तारा सेवनिया में अवैध रूप से बालगृह चलाने वाले संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से जेल भेज दिया गया है। पिछले दिनों राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों ने बालगृह का औचक निरीक्षण किया तो पता चला कि बालगृह अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी की रिपोर्ट पर संचालक के खिलाफ जेजे एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
थाना प्रभारी ने बताया
थाना प्रभारी हरिशंकर वर्मा ने बताया कि फरियादी रामगोपाल यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास भोपाल द्वारा एक शिकायती आवेदन दिया गया था। शिकायत में बताया गया कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो और अन्य अधिकारियों ने 4 जनवरी को ग्राम तारासेवनिया में संचालित आॅचल बालगृह का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान यह संस्था नियम विरुद्ध और अवैध रूप से संचालित पाई गई थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने संस्था के संचालक अनिल मैत्यु के खिलाफ जेजे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। विवेचना के दौरान आॅचल बालगृह में निवासरत बालिकाओं, जिन्हें नित्यसेवा सोसायटी गांधीनगर, शासकीय बालगृह नेहरू नगर, बाल निकेतन ट्रस्ट हमीदिया रोड में सुरक्षार्थ रखा गया है। इन बालिकाओं से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि आॅचल बालगृह में उनसे भवन की साफ-सफाई एवं अन्य कार्य कराए जाते थे। इसके साथ ही ईसाई धर्म के अनुसार पूजा प्रार्थना करने हेतु प्रेरित किया जाता था। इसके बाद संचालक के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं का इजाफा किया गया था।
संचालक को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी देहात प्रमोद कुमार सिन्हा ने आरोपी संचालक की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम बनाई थी। इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी अनिल मैथ्यु (49) निवासी अप्सरा टावर थाना अशोका गार्डन को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने में परवलिया थाना प्रभारी एसआई हरिशंकर वर्मा, वीपी सिंह, कार्यवाहक एएसआई सुमेर सिंह, कार्यवाहक हेड कांस्टेबल मलखान सिंह दांगी, रामकुमार अहिरवार, आरक्षक बलराम मीना, कन्हैयालाल, अभिषेक तोमर, विनेश वर्मा और महिला आरक्षक सोनल भदौरिया की सराहनीय भूमिका रही।
यह था पूरा मामला
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो और मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोरे तथा अन्य सदस्यों ने बीती 4 जनवरी को ग्राम तारा सेवनिया थाना परवलिया स्थित आॅचल बालगृह का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान पता चला कि उक्त बालगृह अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। यहां पर कुल 67 बालिकाओं की रजिस्टर पर एंट्री मिली थी, लेकिन मौके पर केवल 41 बालिकाएं ही पाई गईं। 26 बालिकाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परवलिया पुलिस ने जब मामले की पड़ताल की तो पता चला कि गायब सभी बालिकाएं अपने-अपने परिवार के पास सुरक्षित हैं। विभाग की तरफ से इस मामले में लापरवाही बरतने वाले तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया था, जबकि दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।